बड़ी खुशखबरी! सरकारी नौकरियों में भर्ती की आयु सीमा 6 साल बढ़ी, मैटरनिटी लीव भी हुई दोगुनी

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने सिविल सेवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है. वहीं, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 32 से 6 साल बढ़ाकर 38 करने का फैसला किया है. साथ ही, सहायता प्राप्त कॉलेजों की पात्र महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है.

सरकारी नौकरी की ऊपरी आयु सीमा बढ़ी 

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने राज्य सिविल सेवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है. वहीं, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से 6 साल बढ़ाकर 38 कर दिया है.
सुरेश चंद्र महापात्र के अनुसार, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा तीन साल बढ़ा दी गई है जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच साल बढ़ा दी गई है. संशोधित ऊपरी आयु सीमा 2021 में शुरू की गई और 2022 और 2023 में की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू होगी. इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेगा.

मुख्य सचिव ने दी जानकारी 

इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने कहा, ‘सरकार ने सिविल सेवा तक पहुंच के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से 38 साल के लिए तीन साल के लिए 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. यह निर्णय उन युवाओं को सक्षम करने के लिए किया गया था जो कोविद की स्थिति के कारण भर्ती परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके और पिछले दो वर्षों में उनकी आयु समाप्त हो गई.’

महापात्र ने कहा, ‘इस फैसले से उन उम्मीदवारों को फायदा होगा जो चल रहे कोविड -19 महामारी के बीच अपनी ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुके थे. कैबिनेट ने उम्र सीमा में छूट के लिए उड़ीसा सिविल सेवा (ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण) नियम, 1989 में बदलाव को मंजूरी दी. जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कुछ कारणों से विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हो रही है. आवेदकों की उम्र भी खत्म हो रही थी और इसके साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अवसरों की संख्या भी बढ़ रही थी.’

बैठक में हुए कई अहम फैसले

इसके साथ ही सरकार ने इस बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए हैं. ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की पात्र महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है.

प्रधानमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में हुई ओडिशा मंत्रिमंडल की बैठक ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि सहित 12 प्रमुख प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी. मुख्यमंत्री ने ओडिशा के गैर-राज्य कॉलेजों, जूनियर कॉलेजों और हाई स्कूलों को भी मंजूरी दी, जिन्हें 2022 में मंजूरी दी गई थी.

ओडिशा मंत्रिमंडल ने मयूरभंज जिले के समाखुंटा, कप्तीपाड़ा और बारीपदा ब्लॉक के लिए मेगा-पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए निविदा प्रस्तावों को भी मंजूरी दी. महासचिव ने कहा कि इन पाइप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण अनुबंध के क्रियान्वयन के समय से 2 वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा.

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