मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण मामला: चंदूलाल चंद्राकर के पोते ने अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका, जानिए पूरा मामला

दुर्ग। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ था. भूपेश बघेल सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा सत्र में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की घोषणा कर दी है. वहीं अब सरकार की इस घोषणा के बाद हाई कोर्ट में इस अधिग्रहण के खिलाफ चंदूलाल चंद्राकर के पोते अमित चंद्राकर ने याचिका पेश कर दी है.

दरअसल, दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर के मेमोरियल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है. अमित चंद्राकर ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके दादा चंदूलाल चंद्राकर ने मेमोरियल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए दशकों पहले लीज पर ली थी, लेकिन बिना नगर निगम के अनुमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हॉस्पिटल की जमीन को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए गिरवी रख इंडियन बैंक से करोड़ों रुपए का लोन सैंक्शन करा लिया.

याचिकाकर्ता ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अवैध दस्तावेज प्रस्तुत कर लोन लेने का आरोप लगाया है. अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि लोन के पैसों का बाद में बंदरबांट कर लिया गया, जिसकी वजह से कॉलेज घाटे में जाता रहा. वहीं पैसे न चुकाने की वजह से बैंक ने कॉलेज को नीलाम करने की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से अब कॉलेज के बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं.

अब सरकार चंदूलाल चंद्राकर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों के अधिग्रहण की बात कह रही हैं. ऐसे में अमित चंद्राकर ने सरकार द्वारा कॉलेज के अधिग्रहण और बैंक की ओर से नीलामी को चुनौती दी है. मामले में आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है.

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