रायपुर कलेक्टर ने 11 राइस मिल को किया ब्लैक लिस्टेड

रायपुर। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने रायपुर जिले के 11 राइस मिलों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ब्लैक लिस्टेड राइस मिलें इसके बाद मिलिंग कार्य नहीं कर पाएंगी।

जिले की सभी राइस मिल को शासन के आदेश के तहत अपने उत्पादन क्षमता का 50 फीसदी धान की कस्टम मिलिंग किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर रायपुर ने अनेक बैठकों में राइस मिलर्स को शासन के आदेश के पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद राइस मिलर्स निजी धान के मिलिंग और फ्री सेल को प्राथमिकता दे रहे थे।

इस प्रकार की कार्रवाई से नाराज कलेक्टर रायपुर ने पिछले सप्ताह जिले के 100 अरवा और 14 उसना मिलर्स को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब का समय दिया था। अवधि 25 मई 2021 को खत्म होने पर कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ने खाद्य विभाग के द्वारा समीक्षा के आधार पर 11 राइस मिलों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।

जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि किसी भी पंजीकृत मिल को उसके वार्षिक मिलिग क्षमता के आधे मिलिंग क्षमता का उपयोग कस्टम मिलिंग के प्रयोजन हेतु किया जाना है। जिले की 11 अरवा राइस मिलर्स के द्वारा शासकीय धान के कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020- 21 में धान का उठाव नहीं किया गया है।

इन पर की गई कार्रवाई

जिले की सत्यनारायण नत्थूलाल, तिल्दा, मुनका राइस मिल तिल्दा, पंजवानी राइस मिल तिल्दा, संजय ग्रेन धरसींवा, दशमेश इंडस्ट्रीज खरोरा, बाला जी ग्रेन अभनपुर, एनबीए फूड्स तिल्दा, महक राइस इंडस्ट्रीज नयापारा, हरिओम इंडस्ट्रीज नयापारा, निर्मला राइस टेक अभनपुर और गुरुनानक राइस मिल खरोरा को फरवरी 2022 तक के लिए मिलिंग कार्य से वंचित कर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button