महासमुंद, छत्तीसगढ़। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को कोविड-19 के संक्रमण, रोकथाम, उपाय एवं बचाव के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहें हैं। इसके लिए सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, इस वजह से कोविड-19 पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में कमी आई है। जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जिले के नागरिकों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों का कोविड-19 का टेस्ट भी लगातार किए जा रहें हैं। ताकि कोविड-19 के धनात्मक प्रकरण मिलने पर उन्हें चिकित्सालय में समुचित उपचार एवं होम आईसोेलेशन में ही रहकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित करने के उपरांत भी उन्होंने आवश्यक गतिविधियों एवं मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए छूट एवं अनुमति प्रदान की है। इस दौरान भी किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमण का खतरा न हो इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी, फल, दूध, दवाई, किराना सामग्री विक्रेता, वाहन चालक और जिन दुकानों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। उन सभी दुकानदारों एवं उनके स्टाॅफ के सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा है कि एंटीजन टेस्ट नगरीय क्षेत्रों में कराएं। इस दौरान टीम में एक राजस्व विभाग के कर्मचारी, नगरीय निकाय के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के टीम और पुलिस विभाग के कर्मचारी रहेंगे। यह कार्य लगातार तीन-चार दिवस तक कराएं और इसकी जानकारी एसडीएम निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालय को प्रतिदिन शाम को भेजें। इसी के परिपालन में आज जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में संबंधितों का एंटीजन टेस्ट किया गया।लापरवाही पर हो कड़ी कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कर जुर्माना करें। उन्होंने कहा कि गांव के तालाब में एक साथ अधिक संख्या में नहाते है तो उसे बंद कराएं। कंटेनमेंट जोन मे टेस्टिंग एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएं तथा क्षेत्र बैरिकेटेड रहे। गांव के प्रवेश मार्ग में बैरिकेटिंग प्रभावी रूप सेे सुनिश्चित कराएं। क्वॉरेंटाइन सेंटर में ठहरें हुए व्यक्तियों के लिए टेस्टिंग एवं भोजन पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखें। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए विवाह कार्यक्रम के लिए अनुमति देते समय आवेदक को यह जानकारी भी उपलब्ध कराएं कि विवाह कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक भीड़ एकत्रित न हो। इसके अलावा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कार्यक्रम दिवस के अवसर पर जाकर यह जांच करें कि वहां निर्धारित संख्या से अधिक भीड़ तो नहीं है। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उस पर जुर्माना की कार्यवाही की जाए।इसी तरह अन्य किसी भी कार्यक्रम की अनुमति देते हैं उस पर भी यह नियम लागू होगा। जिले में एलोपैथी दवाई दुकानों के साथ-साथ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवा दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।
Read Next
28 minutes ago
बस्तर में होली पर्व के अनूठे रंग: अबूझमाड़ में अंगार पर चले ग्रामीण, 615 साल पुरानी परंपरा निभाई गई
30 minutes ago
छत्तीसगढ़ में मार्च में ही लू का असर: रायपुर में पारा 40 डिग्री के करीब, 13 जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी
33 minutes ago
चेकिंग के दौरान कार से 4.52 करोड़ रुपये बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार
14 hours ago
हाईवे में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार फोर व्हीलर सफारी तीन बार पलटते हुए नहर में गिरी, तीन की मौत, 8 घायल
14 hours ago
भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु 10 अप्रैल तक कर सकते है ऑनलाईन आवेदन
14 hours ago
होली से पहले हादसा: पानी से भरे टब में डूबने से 10 माह के मासूम की दर्दनाक मौत
14 hours ago
विधायक निवास में होली मिलन समारोह का आयोजन
15 hours ago
नन्हे कदमों संग गूंजे रंगों के तराने, किण्डर वैली प्ले स्कूल में होली उत्सव की धूम
16 hours ago
नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
22 hours ago
छत्तीसगढ़ में चढ़ने लगा पारा, लू जैसे हालात की दस्तक
Back to top button