
सुप्रीम कोर्ट का फैसला : हटाए गए नामों वालों को अंतरिम मतदान अधिकार से इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों वाले लोगों को अंतरिम रूप से मतदान का अधिकार देने से इनकार कर दिया है।
याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय
यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसे 13 लोगों के एक समूह ने दायर किया था। याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची से अपने नाम हटाए जाने को चुनौती देते हुए मतदान का अंतरिम अधिकार देने की मांग की थी।
अंतरिम राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल हटाए गए नामों वाले व्यक्तियों को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मामले की आगे भी होगी सुनवाई
हालांकि, कोर्ट ने संकेत दिया है कि मामले की आगे सुनवाई जारी रहेगी और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विस्तृत विचार किया जाएगा।
इस फैसले के बाद अब मतदाता सूची में नाम हटाए जाने से जुड़े मामलों पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।


