होटल संचालक द्वारा अवैध रूप से विक्रय हेतु भारी मात्रा में रखे अंग्रेजी एवं देशी शराब को पुलिस द्वारा जप्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार….

🔸 थाना पत्थलगांव में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 214/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।

मामला जशपुर जिला अंतर्गत विकासखंड पत्थलगांव का है जहां दिनांक 22.09.2021 को थाना पत्थलगांव को मुखबीर से सूचना मिला कि पालीडीह चौक पत्थलगांव स्थित होटल संचालक खिरोधर यादव द्वारा अपने होटल में अवैध रूप से अंग्रेजी एवं देशी शराब भारी मात्रा में बिक्री हेतु रखा है, इस सूचना पर तत्काल थाना पत्थलगांव से हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के उक्त होटल में तलाषी ली गई, तलाशी दौरान 35 नग किंगफिशर बीयर कीमती 7000 रू., 02 बॉटल गोल्डन गोवा व्हीस्की कीमती कीमती 800 रू. 03 बॉटल देशी मदिरा प्लेन कीमती 320 रू. एवं एक पौवा कैप्टन क्लब अंग्रेजी शराब कीमती 120 रू. जुुमला मात्रा 25.15 लीटर जुमला कीमती 8240 रू. जप्त किया गया। प्रकरण के आरोपी द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी खिरोधर यादव उर्फ बुतरू उम्र 47 वर्ष निवासी पालीडीह चौक थाना पत्थलगांव को दिनांक 22.09.2021 के 22ः00 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
➡️प्रकरण की विवेचना कार्यवाही, शराब की जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक संतलाल आयाम, स.उ.नि. एन.पी. साहू, आर.क्र. 418 वेंकटरमन पाटले, आर. 558 तुलसी रात्रे, आर. 184 परमजीत सिंह, म.आर. 771 सीमा पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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