अधजले शव के मामले में दोषी अधिकारी/कर्मचारी को बर्खास्त कर एफ़. आई. आर.दर्ज करने की माँग:-AJYM….

कोरोना प्रोटोकोल तोड़ने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही करे कलेक्टर:-प्रदीप
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अजित जोगी युवा मोर्चा लिखेगी पत्र:-प्रदीप


आशीष तिवारी आप की आवाज रायपुर

छत्तीसगढ़/रायपुर। अजित जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने बयान जारी कर बताया की रायपुर सड्डू क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में अधजले शव को कुत्ते द्वारा नोच कर खाने और शव को इधर -उधर फेकने के कारण ग्रामीणों में कोरोना फैल जाने के भय से काफ़ी आक्रोश है जबकि कोरोना से मृत व्यक्ति क़ा अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाईन के तहत सम्मान से होना चाहिये। इसके लिए अनेक क़ानूनी प्रावधान है जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है और शव का अपमान एवं अवहेलना आइ.पी.सी. की धारा 297 के अंतर्गत एक ग़ैर ज़मानतीय अपराध है।

प्रदीप साहू ने बताया की ग्रामीणो की शिकायत पर शवों को अधजले छोड़कर जाने पर अजित जोगी युवा मोर्चा के युवा नेता श्री अजय देवागन द्वारा मामले को उजागर करने पर उन्ही के विरुद्ध एफ.आइ. आर. दर्ज कर एवं आइ.पीं.सी. की धारा 188 लगाकर साक्ष्य को छुपाने की कोशिश कर शिकायतकर्ता को मामले को न उजागर करने का दबाव बनाया जाता है।
साक्ष्य छुपाने वाले ऐसे आला अधिकारियों/कर्मचारियों को बर्खास्त कर एफ.आइ.आर. दर्ज किया जाए।

श्री साहू ने बताया की इस सम्बंध मे बहुत जल्द माननीया राज्यपाल को अवगत कराते हुए न्यायालय के शरण में जाकर पी.आइ.एल.लगाया जायेगा।

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