
कलोनाइजर एक्ट के तहत एवं प्रावधान होने के बावजूद नहीं दी क्रेताओ को बुनियादी सुविधाएं
रायगढ़ : कलोनाइजर एक्ट के तहत ली गई लाइसेंस से बेचे गये प्लॉट, प्रावधान होने के बावजूद विक्रेता ने नहीं दी क्रेताओ को बुनियादी सुविधाएं पक्की रोड नाली बिजली ट्रांसफार्मर, गार्डन, पानी टंकी, मंदीर खेल मैदान आदि कलोनोइजर ने अपने दो लाइसेंस से बेचा प्लॉट एक लाइसेंस की अवधी समाप्त होने के बावजूद कुछ प्लॉट की बिक्री, एक लाइसेंस से बेची गई जमीन मे क्रेताओं को आवश्यक एक भी मूल सुविधा नहीं दी गई बाद मे दूसरे लाइसेंस के माध्यम से बेचे गये प्लॉट मे सुविधाओं के नाम से टेंप्रेरी और कच्चा निर्माण करवाकर औपचारिकता पूरी की गई है दूसरे लाइसेंस मे नगर पंचायत को दी गई जमीन मे नगर पंचायत ने रजिस्ट्री तो कराया किंतु वह जमीन भी नगर पंचायत के आधिपत्य मे नहीं है, पहले लाइसेंस से बेची गई जमीन सारी जमीन बेच दिया गया नगर पंचायत ने पहले लाइसेंस मे कोई जमीन रेजिस्ट्री नहीं कराया, इस तरह से यह कॉलोनी पूर्ण रूप अवैध है इस कॉलोनी तक पहुँचने का रास्ता BTI के पीछे से भी BTI की जमीन है और इस जमीन पर बने CC रोड भी शासन के पैसों से नगर पंचायत ने बनवाया है इसी तरह से पिपर मार चौक से कॉलोनी तक जाने वाला कॉलेज की बोंड्रि वाल के बाहर का रास्ता भी BTI /Diet की जमीन मे बना है नियम कहता है कॉलोनज़र अपने पैसे से अपनी जमीन मे सारी सुविधा उपलब्ध कराये किंतु DIET और Municipal की मेहरबानी? //मिली भगत? से कलोनोइजर अवैध कॉलोनी बना रहा है और पैसे कमा रहा है इस कॉलोनी से लगी BTI, बिजली विभाग, Tendu पत्ता गोदाम, राजस्व की नजुल् जमीन की जमीन को भी अपने कबजे मे कर लिया है,,, राजस्व निरीक्षक से मिल जुल कर धरम जगढ़ का वास्तविक नक्शा तक बदल दिया गया है PWD विभाग द्वारा निर्माण कराये गये Air strip तक की जमीन को बेच दिया गया BTI का आहता को बिना अनुमति के तोड़ कर जमीन को भी अपने कब्जे मे कर लिया गया,,,,, जब तक यह कॉलोनी वैध नहीं हो जाती सारी मूल भूत सुविधा विक्रेता को अपनी जमीन मे अपने पैसों से कराना है न की नगर पंचायत या अन्य शासकीय मद से कराना है,,,, नगर पंचायत, राजस्व विभाग बिजली विभाग DIET विधिवत कार्य वाही करें,,,