
कोरोना के नये वैरियंट ओमेक्राॅन से बचाव के लिये जिले में जारी हुई गाईड लाईन
रायगढ़। कलेक्टर कार्यालय से 8 बिंदुओं के साथ जारी गाईड लाईन तत्काल प्रभाव से लागू
सभी सार्वजनिक जगहों में फ़ेस-मास्क किया गया अनिवार्य
सार्वजनिक जगहों में थूकना अब होगा दण्डनीय अपराध
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये दो गज यानि छः फ़ीट की दूरी का करना होगा पालन
सभी कार्यस्थलों के लिये भी जारी किये गये ज़रूरी दिशा निर्देश
सभी एंट्री एग्ज़िट प्वाईन्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाईज़ेशन की व्यवस्था ज़रूरी
कार्यालयों, दुकानों, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाईयों में किया जाये स्टाफ़ का रोटेशन