गांजा तस्कर की 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त, बैंक खाते भी फ्रीज

रायपुर। राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांजा तस्कर हेमराज राव की करीब 2.32 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली है। कार्रवाई सफेमा (SAFEMA) एक्ट के तहत की गई है। इसके अलावा आरोपी के बैंक खातों में जमा लाखों रुपये की राशि भी फ्रीज कराई गई है।

एनडीपीएस एक्ट के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में उरला थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत दर्ज प्रकरण में 9 दिसंबर 2025 को हेमराज राव को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 1.390 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। जांच में आरोपी के लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े होने की बात सामने आई। वर्तमान में उसके खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है और वह जेल में निरुद्ध है।

अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार के नाम पर अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की जानकारी जुटाई। इसके बाद सफेमा न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई।

मकान, जमीन, वाहन और बैंक खाते शामिल

पुलिस के मुताबिक, जब्त संपत्तियों में उरला मुख्य मार्ग स्थित लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का मकान, आरोपी की पत्नी के नाम ग्राम अछौली में दर्ज करीब 914 वर्गमीटर भूमि, एक दोपहिया वाहन तथा आरोपी के बैंक खाते में जमा 30.67 लाख रुपये की राशि शामिल है। कुल मिलाकर 2 करोड़ 32 लाख 11 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

अभियान रहेगा जारी

पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उद्देश्य केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क को भी ध्वस्त करना है।

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