जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, बड़े पिता को उम्रकैद की सजा

रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते अपने ही भतीजे की तीर-धनुष से हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया।

खेत से लौटते समय हुआ हमला

घटना वर्ष 2020 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम कया निवासी पूरन सिंह राठिया अपने परिजनों के साथ खेत से धान लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से गांव लौट रहा था। इसी दौरान मांझी डोंगरी जंगल के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपी कंवर सिंह राठिया ने अचानक तीर-धनुष से हमला कर दिया।

हमले में पूरन सिंह के गर्दन, सीने और हाथ में तीर लगे। गंभीर चोट लगने से वह ट्रॉली में ही गिर पड़ा और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद लोग घबराकर गांव पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी।

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

जांच में सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी कंवर सिंह राठिया को दोषी माना।

अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की अनुशंसा


न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि

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