दवाई दुकान के कर्मचारी ने 70 लाख रुपए का किया धोखाधडी खेला आईपीएल सट्टा रिपोर्ट दर्ज

*70 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर आरोपी ने लगाया पैसा आई .पी. एल. सट्टा बाजार में*
*आरोपी 25 वर्षों से मेडिकल स्टोर्स में कार्यरत था* साथ में करता था एकाउंटेंट खाता बही का काम*
*दुर्ग भिलाई के कई मेडिकल स्टोर से राशि वसूल कर पेड (जमा ) लिखकर स्वयं हस्ताक्षर करता था एवं राशि दुकान में जमा नहीं करता था*
*दुकान संचालक ने कहा कि 25 वर्षों में लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का किया है  गबन*
*सुपेला के सहारा मेडिकल स्टोर को गुमराह कर फर्म के नाम पर भुगतान न लेकर अपने व्यक्तिगत नाम पर चेक लिया एवं स्वयं पैसा निकाल कर फॉर्म में जमा नहीं किया गया*
दुर्ग = मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले  ने बताया कि अविनाश अग्रवाल अविनाश मेडिकल स्टोर के नाम से शंकर नगर दुर्ग में थोक दवाई  दुकान संचालित है तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई एवं अन्य स्थानों पर विगत 40 वर्षों से व्यवसाय कर रहा है .  अविनाश मेडिकल स्टोर्स संचालक का कर्मचारी नरेंद्र सिंह राजपूत( राजू) जो कि विगत 25 वर्षों से दुकान में कार्यरत है जो की दुकान में एकाउंटेंट का भी काम करता है नरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा संस्थान द्वारा विक्रय की  दवाइयां की राशि को दुकानदारों से वसूल कर दुकान में जमा करता था तथा एकाउंटेंट का भी कार्य करता था ।दुकान संचालक ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुआ कि नरेंद्र सिंह राजपूत दुर्ग भिलाई की दुकानदारों से हमारी संस्था के नाम से  दवाई विक्रय की राशि प्राप्त कर उन पर पेड़ लिखकर स्वयं हस्ताक्षर करता था परंतु उक्त राशि दुकान में जमा नहीं करता था इस  की जानकारी मिलने पर जब हमने सूक्ष्मता से  5 वर्षों का क्रय विक्रय तथा नरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा जमा की राशियों को विवरण का निरीक्षण किया तब खुलासा हुआ कि राजपूत ने विगत 25 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए का राशि का गबन किया है.
इस संबंध में राजपूत से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वयं राशि गबन किए जाने की बात स्वीकार की है तथा कूटरचीत कर बिल में छेड़खानी स्वीकार की तथा बिल आदि बनाकर प्राप्त गबन की राशि को आईपीएल के सट्टे में खर्च करना बताया गया है .
नरेंद्र सिंह राजपूत के निम्न तरीके से गबन कूटरचित तथा धोखाधडी करता रहा है आरोपी के द्वारा अन्य संस्थानों से नगद राशि वसूलकर पेड लिखना परंतु  संस्थान में जमा ना करना उक्त राशि को उसने ना तो फार्म के खाते में जमा किया और ना ही दुकान के  रिकॉर्ड में दर्ज किया ।
आरोपी ने रिटेल दुकान सहारा मेडिकल स्टोर सुपेला को गुमराह कर कई अवसरों पर उनसे फॉर्म के नाम पर भुगतान न लेकर अपने व्यक्तिगत नाम पर चेक प्राप्त किया उसे चेक की संपूर्ण राशि को  निकाल कर   संस्था में जमा  नहीं किया कर  फर्जी दस्तावेज बनाना और सॉफ्टवेयर से बिल डिलीट किया गया. इस मामले में अविनाश अग्रवाल द्वारा की गई शिकायत में  उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी 2019 से 17 जुलाई 2025 तक आरोपी राजपूत के द्वारा  70 लाख रुपए की हेरा फेरी की गई है । दुकान संचालक  ने बताया की रिपोर्ट लिखाने के बाद आरोपी द्वारा जीएसटी के झूठे  मामले में फसाने की बात कही जा रही है 8 अगस्त को फॉर्म संचालक अग्रवाल के द्वारा रिपोर्ट मोहन नगर पुलिस के द्वारा नरेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ 70 लाख रुपए की हेराफेरी करने के आरोप  में धारा 316( 4 ) बीएनएस  के तहत अपराध पंजीबद्ध कर  विवेचना में लिया गया है ।

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