दीपका और दर्री में दो-दो माइक्रो कन्टेन्मेंट जोन बने,सीमा निर्धारित, 50 मीटर तक आवाजाही बंद

दिलीप कुमार वैष्णव@ आपकी आवाज
कोरबा छत्तीसगढ़ – जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र दीपका और दर्री के जमनीपाली इलाकें में दो-दो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन की घोषणा संबंधी आदेश जारी किए हैं। नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक 16 नया एमडी ब्लाॅक क्वाटर नंबर 551 से 580 तक क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कियागया है। इस इलाके में पिछले दिनों दस कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इलाके में 50-50 मीटर तक बैरिकेटिंग कर बेवजह आवाजाही को बंद किया गया है। दीपका नगर परिषद के ही वार्ड नंबर 16 में ही एमडी ब्लाॅक क्वाटर नंबर 761 से 790 के बीच के क्षेत्र को भी दस कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की पहचान के बाद एसडीएम कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसी प्रकार दर्री तहसील की जमनीपाली गांव स्थित कावेरी विहार क्वाटर नंबर बी-999 के आसपास के 50 मीटर की परिधि को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में भी पिछले दिनों छह कोरोना पाॅजिटिव मरीज मिले थे। जमनीपाली के ही कृष्णा विहार क्वाटर नंबर ए-1835 के आसपास के 50 मीटर के क्षेत्र को पांच कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की पहचान के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। सभी चारों घोषित कंटेन्मेंट जोन में प्रवेश, निकास हेतु केवल एक-एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button