नहीं लगी है कोरोना वैक्सीन तो पब्लिक प्लेस पर एंट्री बैन, जानिए किस राज्य में लागू हुआ यह नियम

भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। धीरे-धीरे यह लहर चरम पर पहुंच रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही केस घटने लगेंगे। लेकिन जब तक राहत नहीं मिलती, तब तक नियमों का पालन और सावधानी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों ने अघोषित लॉकडाउन (Lockdown Latest News) लगा रखा है। अधिकांश राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, कहीं-कहीं वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ राज्यों ने इसे संडे शटडाउन का नाम दिया है, स्कूल बंद है, ऑफिसेस बंद हैं। इस बीच, ताजा खबर असम से आ रही है। यहां उन लोगों को सार्वजनिक स्थानों यानी पब्लिक प्लेसेस पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है।

असम में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। गैर-टीकाकरण वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। हां, ऐसे लोग अस्पताल जा सकते हैं। नए आदेश के अनुसार, नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय टीकाकरण का प्रमाण साथ रखने को कहा गया है। ये पाबंदियां 25 जनवरी को सुबह छह बजे से लागू होंगी।

बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया जाएगा। सीओवीआईडी ​​​​-19 मामलों में वृद्धि के कारण, राज्य सरकार ने 4 जनवरी से प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध 21 जनवरी को समाप्त होने वाले थे। COVID-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

गुजरात: कोरोना के प्रकोप के बीच गुजरात के 17 शहरों में शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहने वाले रात के कर्फ्यू की घोषणा इन शहरों में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पहली बार की गई थी, जबकि राज्य के 10 प्रमुख शहरों में इस तरह के प्रतिबंध पहले से ही लागू हैं।

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