मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में दिशा – निर्देश जारी, योजनांतर्गत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को किया जाएगा प्रोत्साहित

जशपुरनगर 30 मई 2021/छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना है। कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करने एवं उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है साथ ही उद्योगों की लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति करना,  बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन एवं जीडीपी में वृद्धि लाना है।
   इस योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
    इस योजना के तहत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा।  इस योजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितिया योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त की सहयोगिता से  किया जायेगा एवं जिले में इस योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी के द्वारा कलेक्टर की देख रेख में किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button