अवैध तोडफोड करना तहसीलदार को पड़ा महंगा कोर्ट ने भेजा नोटिस

विदित हो कि पिछले माह तहसीलदार लैलूंगा, के द्वारा लैलूंगा मैं स्थित शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के बेजा कब्जा को हटाने का आदेश दिनांक 8/6/23 को पारीत किया गया और दिनांक 14/6/23 की सुबह 10 बजे जेसीबी से तोडफोड की कार्यवाही की गई। जिसमे कुछ अशासकीय व्यक्तियों के रिश्तेदार के द्वारा जेसीबी में चढ़कर तोडफोड की कार्यवाही की गई और तोडफोड की कार्यवाही में जरूरत से ज्यादा सक्रिय थे । शासकीय भूमी से कब्जा हटाते हटाते पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश डगला के भूमि स्वामि हक व आधिपत्य की भूमि पर स्थित व्यक्ति द्वारा दुकान व आहाता पर भी तोड़फोड कर दिया गया। जब कि यह भूमि व उस पर बना दुकान व मकान शासकीय भूमि के क्षेत्राधिकार के अंर्तगत नहीं थे किन्तु फिर भी शाम को 4:30 बजे पुन: जेसीबी से तोड फोड़ की कार्यवाही की गई ?

अवैध तोडफोड की शिकायत पूर्व नगर अध्यक्ष के द्वारा रायगढ़ कलेक्टर को की गयी इसके पश्चात सुरेश डगला द्वारा तहसीलदार लैलूंगा एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक व अन्य के विरुद्ध व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया जिसमें श्रीमान व्यवहार न्यायालय द्वारा । घरघोड़ा जिला रायगढ़ के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलर लैलूंगा व संबंधित राजस्व निरीक्षक व
अन्य को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

प्रकरण में अधिवक्ता राजीव कालिया के द्वारा सुरेश
डगला की ओर से पैरवी की जा रही है। अब तहसीलदार लैलूंगा एवं पटवारी हल्का नं 37 लैलूंगा के राजस्व निरीक्षक की मुशकिले बढ़ती नज़र आ रही है सुरेश डगला द्वारा यह बताया गया कि तहसीलदार लैलूंगा के द्वारा
बिना गवाही, बिना प्रतिपरीक्षण सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना जानबूझकर बडयंत्र कर राजस्व नीरिक्षण को मोबाईल में निर्देश करते हुए । भूमिस्वामी हक की भूमी को कब्जा से गैर कानूनी ढंग से बेदखल कर दिया गया !

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