कार्यस्थल में महिलाओं में लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु आंतरिक परिवाद समिति का गठन

जशपुरनगर16 अगस्त 2021/संसद में सुर्पीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाये गये कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के सभी निजी संस्थानों में महिलाओं का लैगिंग उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह का समय संस्थानों को दिया गया है महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग एवं श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़, द्वारा प्रत्येक प्राईवेट सेक्टर, संगठन एवं संस्थान में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिनियम के अनुसार ऐसे समस्त कार्यस्थल पर जहाँ 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित हो वहाँ पर नियोजक द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा।
आंतरिक समिति में एक पीठासीन अधिकारी, जो कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी। कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबध्द हो। एक सदस्य, महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबध्द किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से होगें। अधिनियम के अनुसार ऐसे संस्थानों में जहाँ 10 से कम कर्मचारी होने के कारण परिवाद समिति गठित ना की गई हो अथवा परिवाद नियोजक के ही विरूद्ध ही शिकायत परिवार हो, तो परिवाद जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति को प्रस्तुत किए जा सकेगें।
 कलेक्टर के अनुमोदन से बिलासपुर जिले में जिला स्तरीय परिवाद समिति गठित की जा चुकी है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती शीला गुप्ता (सामाजिक कार्यकर्ता) और सचिव सुश्री बिस्मिता पाटले (जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी) है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए। साथ ही वह आंतरिक समिति के गठन के आदेश और उत्पीड़न के दण्ड को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहाँ से वह सरलता से दिखाई दे।
समिति गठित नहीं करने पर दण्ड-
अधिनियम के अनुसार कोई नियोजक यदि आंतरिक समिति का गठन करने में विफल रहता है अथवा अधिनियम के किन्हीं नियमों का उल्लघंन करता हो तो वह 50 हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। श्रम कार्यालय जशपुर द्वारा जिले के सभी औद्योगिक, वाणिज्य एवं व्यवसायिक संस्थनों को निर्देशित किया गया है कि वह एक सप्ताह के भीतर उपरोक्तानुसार समिति का गठन कर श्रम कार्यालय जशपुर को सूचित करें। साथ ही समिति गठन की सूचना संस्थानों में सभी को सरलता से दिखलाई पड़ने वाले स्थान पर चिपकाकार उसकी फोटो जशपुर जिले के श्रम निरीक्षक, श्री डी0बी0 ताण्डी, मो.नं-7587318540 को प्रेषित करने कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button