
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए होली त्यौहार मनाने हेतु दिशा निर्देश जारी, त्यौहार पर समूह में 05 से अधिक लोगों का एक साथ घुमना होगा प्रतिबंधित
जशपुरनगर 19 मार्च 2021/ कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने जशपुर जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर वर्तमान में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिसका एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने हेतु आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत् कोविड-19 नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, मापदण्ड़ों एवं गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करना होगा।
कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में मास्क उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति प्रबंधक या संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए। निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। होली त्यौहार पर समूह में 05 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित होगा। होली त्यौहार में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेंसर की गाड़ियांे पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में होली के त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा साथ ही मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित दुकानदार तथा खरीददार के विरूद्ध जुर्माना लगाया जावेगा। रेसीडेंसियल काॅलोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध रहेगा। टेंट, माईक, फाग गीत आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में 03 सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। डी.जे. बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन करना पाया जाता है, तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार संबंधित पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर श्री कावरे ने आम लोगों से अपील की है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ रहकर मनाया जाए तथा होली में कम से कम पानी,लकड़ी का उपयोग किया जाए। होली त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग/मास्क का उपयोग, सिनेटाईजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का प्रयोग किया जाए।