
एमसीबी से रईस अहमद की रिपोर्ट –
मनेन्द्रगढ़ – राजनीति मे कब कौन किसका दुश्मन बन जाए कोई नही जानता।
मामला सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ का है, जहाँ सौरभ एवं गौरव गुप्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34,427 एवं लोक संपत्ति नुकसानी का निवारण अधिनियम,1984 – 3 के तहत दिनांक 7/05/2023 को मामला दर्ज किया गया था। दोनों भाइयों ने उक्त अपराध दर्ज होने के बाद 17 मई को प्रथम श्रेणी न्यायालय मनेंद्रगढ़ में सरेंडर कर दिया और न्यायलय ने दोनों आरोपियों को जेल रिमांड पर भेज दिया।

शाशकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मामला हुआ दर्ज। मामला मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दर्ज हुआ है यह अलग बात है कि मनेंद्रगढ़ नगरपालिका के संपत्ति को आए दिन कई लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता रहा है लेकिन उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं होती है। सूत्रों द्वारा हमें बताया गया कि सौरभ गुप्ता एवं गौरव गुप्ता का मनेंद्रगढ़ नगर पालिका उपाध्यक्ष से किस तरह का विरोध है शहर मे कौन नहीं जानता है।
आखिर गलती कर बैठे दोनों भाई।
बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले नगर पालिका उपाध्यक्ष के क्रेशर में एनजीटी ने जो रेड किया था जिसमें लाखों रुपए का जुर्माना क्रेशर संचालक को किया गया है उक्त शिकायत में इन्हीं दोनों भाइयों का हाथ है। कुछ दिनों पहले तालाब पर अतिक्रमण हटाने के मामले में दोनों भाइयों ने महिला अध्यक्ष के साथ अपशब्दों एवं असभ्य व्यवहार किया था। दोनों भाइयों के विरोधी नेताओं को इंतजार था कि दोनो भाई कुछ गलती करें और आखिरकार दोनों भाइयों ने शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा कर मौका दे दिया। जिसके फलस्वरूप दोनों भाइयों को जेल जाना पड़ा।