बकायादारों की सुविधा हेतु एक मुश्त निपटान योजना व्यवस्था की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई

जशपुरनगर 23 सितम्बर 2021/ कलेक्टर श्री महादेव कावरे के मार्गदर्शन एवं जिला परिवहन अधिकारी के निर्देशन में जिले में कि मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत परिवहन विभाग द्वारा बकायादारों की सुविधा हेतु वन-टाईम सेटलमेंट एक मुश्त निपटान व्यवस्था लाई गई थी। जिसकी अवधि 31 मार्च 2021 तक नियत थी जिसकी अवधि बढ़ाकर  31 मार्च 2022 तक लागू किया गया है।
जिसके तहत मासिक त्रैमासीक वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि मे पूर्णतः छूट के साथ वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। वाहन स्वामी एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत मासिक त्रैमासीक टैक्स जमा करने हेतु जिला परिवहन कार्यालय जशपुर में संपर्क कर इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकते है। निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नही करने पश्चात टैक्स में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी।
उक्त व्यवस्था के तहत पेनाल्टी में छूट केवल एकमुश्त निपटान योजना अवधि तक होगी। बकाया टेक्स जमा नहीं करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत्  उस यान पर जो उससे संबंधित हैं साथ ही उसके उप साधनों पर भी, प्रथम प्रभार होगा और ऐसे मोटर यान और उसके उप साधनों को भू -राजस्व की वसूली से संबंधित समूचित विधि के अधीन, कर, शास्ति या ब्याज की वसूली के लिए कुर्क किया जा सकेगा तथा बेचा जा सकेगा।  

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