गला दबाकर नवविवाहिता की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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*⬛नवविवाहिता के हत्या के आरोपी दानी सिंह चौहान को मुंगेली पुलिस ने किया गिरफ्तार।*
*⬛हार्ट अटैक से मृत्यु होना बताकर किया था गुमराह।*
*◾गला दबाकर की गई थी हत्या*
*◾थाना फास्टरपुर में मर्ग क्रमांक 23/22 धारा 174 जाफौ की जांच के बाद अपराध क्रमांक 208/2022 धारा 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध*
मुंगेली= मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नव विवाहिता गंगाबाई चौहान की शादी आरोपी दानी सिंह चौहान के साथ कुछ माह पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। आरोपी दानी सिंह चौहान ने नवविवाहिता के ऊपर चरित्र शंका एवं घरेलू विवाद को लेकर मृतिका का गला दबाकर हत्या कर दिया जिसके पश्चात आरोपी द्वारा गुमराह करते हुए मृतिका की मृत्यु हार्ट अटैक से होना बताया जिस पर थाना फास्टरपुर में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 23/22 धारा 174 जाफौ दर्ज किया गया दर्ज किया गया।
         प्रार्थीया अमरिका बाई चौहान ने आरोपी दानी सिंह चौहान के द्वारा नवविवाहिता मृतिका गंगा बाई चौहान की चरित्र शंका एवं घरेलू बात को लेकर विवाद के चलते मृतिका की गला दबाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट पर मर्ग की जांच की गई, जिसमें मृतिका के गले में निशान देखकर हत्या की शंका पर आरोपी दानी सिंह चौहान से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा हत्या करना स्वीकार किया गया। जिस पर अपराध क्रमांक 208 2022 धारा 302 भादवी पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
       प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सत्यम सिंह चौहान सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक तारे लाल कश्यप, आरक्षक महेंद्र प्रताप, जॉनसन प्रभाकर, गिरीश डहरिया, राजेश राजपूत, राहुल सिंह, चंद्रभूषण राजपूत, पृथ्वी सिंह राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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