जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, बिलासपुर

संवाददाता प्रतिक्षा गुप्ता की रिपोर्ट


             

‘जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति’ की बैठक आज दिनांक 05.03.2021 को अपर कलेक्टर महोदया श्रीमती नुपुर राषि पन्ना, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में मंथन सभागार, कलेक्टोरेट परिसर में प्रातः 11 बजे आयोजित की गई। बैठक में समिति के मनोनीत सदस्य श्री अभयनारायण राय, श्री पंचराम सूर्यवंषी, श्री दामोदर कांत, श्री विभोर सिंह के प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के प्रतिनिधि, जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,  समिति की सदस्य सचिव (सहायक श्रम आयुक्त) एवं समस्त श्रम निरीक्षक उपस्थित थे। बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा द्वारा बंधक श्रमिकों की परिभाषा, बंधक श्रमिक उत्सादन अधिनियम 1976 के प्रमुख प्रावधानों एवं सतर्कता समिति के कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही बंधक श्रम हेतु दण्ड एवं उनके पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना की विस्तृत जानकारी समिति के सदस्यों को दी गई। बैठक में बतलाया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिले में प्रत्येक 3 वर्षों में बंधक श्रमिकों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी संदर्भ में जिले में प्रस्तावित बंधक श्रमिक सर्वेक्षण की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति के सदस्य श्री अभयनारायण राय द्वारा परामर्श  दिया गया कि प्राईवेट कम्पनियों में बॉण्ड भरकर कार्य कर रहे कर्मचारियों / श्रमिकों को भी बंधक श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाए। सदस्यों के प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष महोदया द्वारा कोविड-19 संक्रमण काल में अन्य राज्यों से वापस आये श्रमिकों की सूची को परिवहन विभाग एवं रेल्वे को भेजने एवं बिलासपुर जिले के जो श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य हेतु जाते हैं, उन श्रमिकों एवं उनके ठेकेदारों की जानकारी रखने हेतु रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टैंड में चौकी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। सहायक श्रम आयुक्त द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

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