चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 1 साल की सजा व 16 लाख रुपये का जुर्माना

दिनेश दुबे
आप की आवाज
चेक बाउंस के मामले में 1साल की सजा व 16लाख रुपये का जुर्माना
कार्यालय डेस्क –न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार  बालमुकुंद दुबे  ग्राम भेड़ा निवासी को मान.न्याया.न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी की न्याया.ने परियादी राकेश जैन उर्फ कक्का के चेक मामले में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त बालमुकुंद दुबे भेड़ा निवासी  को धारा 138 के अपराध में 1साल की  सश्रम कारावास व द0प्र0स0 की धारा 357(3)के अधीन 9लाख 50हजार की धन राशि पर दिनांक 20.2.2014 से उक्त राशि पर 9%की दर से प्रति वर्ष दर से संकलित ब्याज व परिवादी का कुल व्यय कुल राशि 16लाख प्रतिकर स्वरूप निर्णय दिनाक से अपील अवधि के भीतर परिवादी को अदा करे अभियुक्त द्धारा प्रतिकर राशि जमा न करने पर 3 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
प्रकरण में अभियुक्त 2014 में परियादी राकेश जैन कक्का से 9लाख 50 हजार रुपया उधार लिए थे।प्रकरण में अभियुक्त द्धारा कुछ समय बाद उधार ली गई राशि वापस नही की गई तब अभियुक्त द्धारा परिवादी को यह प्रस्ताव दिया गया कि वह उसकी गैलेक्सी मिनरलस फर्म के पार्टनर हो जाये जिस पर साझेदारी विलेख  का प्रारूप  तैयार होकर स्टाम्प लिखा गया लेकिन प्रारूपण होने के बाद भी अभियुक्त द्धारा साझेदारी विलेख पर न तो हस्ताक्षर किए और न ही उसको निष्पादित किया गया समझौता विलेख में यह विश्वास दिलाया गया कि दिल्ली के प्रतिष्ठित डॉक्टर जुगल किशोर मिश्रा एवं अभियुक्त द्धारा मेसर्स गैलेक्सी मिनरल फर्म का गठन किया गया है जो उत्खनन की जाने वाली मेगनीज है जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त ने उसको फर्म के पंजीयन की छाया प्रति तथा अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए गए खनन कार्य हेतू अभियुक्त को 9लाख 50 हजार रुपया नगद उधार स्वरूप प्राप्त किये उनके अच्छे सम्बन्ध के कारण उधार राशि वापस नही की और गैलेक्सी कंपनी में पार्टनर का ऑफर दिया गया,डीड तैयार होकर स्टाम्प लिखा गया था। दिल्ली के  डॉक्टर जुगल किशोर मिश्रा के भी पार्टनर बताया गया था।
परियादी की ओर से एड मुकेश जैन ने की  पैरवी ।

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