छत्तीसगढ़ : प्रापर्टी गाइडलाइन की दरों पर 40% की छूट, सरकार के फैसले से सस्ती होगी रजिस्ट्री, रियल एस्टेट कारोबार में लौटेगी रौनक

छत्तीसगढ़ में जमीन पर निवेश करने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने भूमि के बाजार मूल्य की दरों में अब 40 फीसदी तक की छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जमीन खरीदी पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च तक उठा सकेंगे। इससे पहले सरकार द्वारा गाइडलाइन की दरों में 30% की छूट दी जा रही थी। सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट कारोबार में बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रजिस्ट्री शुल्क भी अब कम लगेगा।

बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वैल्यू गाइड लाइन की दरों को 30% के स्थान पर घटाकर 40% किए जाने का निर्णय लिया गया। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर कैबिनेट के इस निर्णय पर सोमवार को आदेश जारी किया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा भूमि गाइड लाइन दर में 40% की छूट का आदेश जारी किया गया। आदेश के तहत नगर निगम एवं उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों के मामले में मार्केट वैल्यू गाइड लाइन की दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 30% के स्थान पर 40% की छूट दी गई है।

ऑनलाइन मिल रही भवन अनुज्ञा 
छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले महीने से निकाय क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा को ऑनलाइन कर दिया है। पांच मिनट के अंदर ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में दस्तावेज मिल रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। सीएम भूपेश के निर्देश पर प्रदेश के सभी निकायों में इन दिनों चंद मिनटों में भवन अनुज्ञा दी जा रही है। सरकार के इस निर्णय से भवन बनाने वाले लोगों को कई परेशानियों से भी छुटकारा मिला है। यही नहीं निगम क्षेत्र के बाहर निवेश की भूमि पर भी अनुज्ञा को आसान किया गया है। अब प्रापर्टी गाइडलाइन में 40% की छूट से रजिस्ट्री में कम शुल्क लगेगा। पैसे की भी बचत होगी

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