संरक्षित जंगली कोटरी के शिकार के मामले दो आरोपी गिरफ्तार

लैलूंगा।रायगढ़ जिले के लैलूंगा वन परिक्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए संरक्षित प्रजाति की जंगली कोटरी (हिरण प्रजाति) का शिकार करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ वन विभाग ने कड़ी कार्यवाही की है। यह घटना कुर्रा गांव की है, जहां दो व्यक्तियों द्वारा कोटरी को मारकर उसका मांस खाने की पुष्टि हुई है।

गोपनीय सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापा मारते हुए संतु राम राठिया और अलार राउत (दोनों निवासी कुर्रा) को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलकर जंगली कोटरी का शिकार किया और उसका मांस खाया। मौके से कुछ सबूत भी बरामद किए गए हैं, जिनमें मांस के अवशेष और शिकार में इस्तेमाल किए गए औजार शामिल हैं।

वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों पर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। वन्यजीवों का शिकार कानूनन अपराध है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है।

लैलूंगा वन विभाग द्वारा की गई इस त्वरित और सख्त कार्यवाही से क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को लेकर सकारात्मक संदेश गया है। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और इस तरह की किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल दें।

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