
छेड़छाड़ करने वाले आरोपी गए जेल,3 साल का कठोर कारावास
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विशेष न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी संतोष रेड्डी को 3 साल का कठोर कारावास और 3000 रुपये जुर्माना से किया दंडित ,आरोपी गये जेल
*मामला महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ का*
कार्यालय समाचार—न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी विशेष न्यायालय पाक्सो दुर्ग ने गौतम नगर वार्ड 36 जोन 1 ख़ुर्शीपार आरोपी संतु संतोष रेड्डी को घर मे घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में 3-3वर्ष का कठोर सश्रम कारावास और 3000 रुपये जुर्माने का दंड दिया है।
शासन की ओर से मनोरमा कसार ने की पैरवी
मनोरमा कसार ने बताया कि दिनांक 15 जनवरी 2020 को रात 9.30 बजे पीड़िता अपने घर के अंदर नाथ कवाली देख रही थी। तभी आरोपी संतु गेट खोलकर कमरे के अंदर घुसकर पीड़िता के हाथ को पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा, तभी पीड़िता ने जोर – जोर से चिल्लाई, पीड़िता की आवाज सुनकर उसकी माँ और आसपास के लोग आ गए और आरोपी को पकड़े, फिर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, विचारण पश्चात आरोपी को दोषी पाए गया न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी ने आरोपी को 3 वर्ष कठोर सक्षम कारावास एवं तीन हजार रुपए से दंडित कर भेजा जेल ।
