जशपुर में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज खुलासा, अंग निकालकर बेचने की थी आरोपी की मंशा; 27 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर जल्दी अमीर बनने के तरीके तलाशते-तलाशते मासूम की हत्या की रची खौफनाक साजिश, चाकू से गला रेतने के बाद शरीर के अंग निकालने का आरोपी पर आरोप
जशपुर/सन्ना, 08 नवंबर 2026।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के थाना सन्ना क्षेत्र में 4-5 वर्षीय मासूम बालक की नृशंस हत्या के मामले में जशपुर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 27 वर्षीय आरोपी बासुदेव उर्फ टंगनू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी जल्दी और अधिक पैसा कमाने की चाहत में सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरीके तलाश रहा था। इसी दौरान उसके मन में छोटे बच्चों के शरीर के अंग निकालकर बेचने का विचार आया और उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मासूम बालक को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर शराब पिलाई और उसके नशे में सो जाने के बाद चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने मृतक के सीने एवं पेट को काटकर किडनी, फेफड़ा और आंख निकालने की बात अपने मेमोरेंडम कथन में बताई है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम लोढ़ेनापाठ महुआ निवासी रामजीत राम (36 वर्ष) ने दिनांक 07 नवंबर 2026 को थाना सन्ना में अपने 4-5 वर्षीय पुत्र जितेन्द्र राम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि उसका पुत्र 05 नवंबर 2026 से लापता था।
परिवार करीब एक वर्ष से मजदूरी के सिलसिले में ग्राम सन्ना में रह रहा था। इसी दौरान ग्राम गोर्रापाठ निवासी बासुदेव उर्फ टंगनू, जो रिश्ते में प्रार्थी का ममेरा भाई बताया गया है, का उनके घर आना-जाना था।
परिजनों के अनुसार, 05 नवंबर की सुबह आरोपी रामजीत राम एवं एक अन्य परिचित व्यक्ति को अपने साथ शराब पीने के लिए ले गया था। बाद में जब रामजीत अपनी झोपड़ी वापस लौटा तो उसका बेटा जितेन्द्र वहां नहीं मिला। तलाश के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि उसने बालक को बासुदेव के साथ खेत की झोपड़ी की ओर जाते देखा था।
खेत के गड्ढे में बोरी के अंदर मिला मासूम का शव
07 नवंबर की सुबह परिजन दोबारा बालक की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान सन्ना गांव के एक खेत में मक्का बाड़ी की मेड़ के पास पानी से भरे गड्ढे में बोरी के अंदर कंबल एवं गोधड़ी में लिपटा हुआ मासूम का शव बरामद हुआ। शव को मिट्टी से हल्का दबाया गया था।
शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर मामले की जांच शुरू की।
सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के तरीके तलाशते हुए आया खौफनाक विचार
मामले की गंभीरता को देखते हुए जशपुर पुलिस ने संदेही बासुदेव उर्फ टंगनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मजदूरी से मिलने वाली राशि से संतुष्ट नहीं था और अधिक पैसा कमाना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देखता रहता था।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के मन में छोटे बच्चों के शरीर के अंग निकालकर बेचने के माध्यम से पैसा कमाने का विचार आया था।
बच्चे को शराब पिलाकर की हत्या, शरीर के अंग निकालने की बात कबूली
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया कि 05 नवंबर को वह रामजीत राम के घर के पास पहुंचा था। वहां से लौटते समय उसे रामजीत का मासूम बेटा जितेन्द्र मिला, जिसे वह बहला-फुसलाकर अपने साथ खेत में बनी झोपड़ी में ले गया।
इसके बाद आरोपी बच्चे को अलग-अलग स्थानों पर घुमाने के बाद सन्ना खुटाटांगर ले गया, जहां से शराब और मुर्गा खरीदा। वापस आकर उसने मुर्गा बनाया और बच्चे को भी शराब पिलाई। बच्चा नशे में सो गया तो आरोपी ने कथित रूप से पहले से अपने पास रखे चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी।
आरोपी ने अपने कथन में हत्या के बाद मृतक के सीने एवं पेट को काटकर किडनी, फेफड़ा और आंख निकालने तथा उन्हें प्लास्टिक की बाल्टी में रखने की बात बताई। इसके बाद शव को कंबल एवं गोधड़ी में लपेटकर बोरी में भरकर खेत के पानी से भरे गड्ढे में मिट्टी से दबा दिया।
आरोपी की निशानदेही पर महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद
पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक बालक का शव, हत्या में प्रयुक्त चाकू, फावड़ा, प्लास्टिक की बाल्टी में रखे गए शरीर के अंग तथा आरोपी का मोबाइल फोन सहित अन्य संबंधित सामग्री बरामद कर जब्त की है।
पुलिस द्वारा मृतक के शव का विधिवत पंचनामा तैयार कर चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ अपराध
इस मामले में थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 88/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(1)(बी), 103(1) एवं 238(ए) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई है।
गिरफ्तार आरोपी: बासुदेव उर्फ टंगनू (27 वर्ष), पिता अमृत, निवासी ग्राम चलनी गोर्रापाठ, थाना सन्ना, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)।
इन पुलिसकर्मियों की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस सनसनीखेज मामले के खुलासे एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना निरीक्षक राकेश यादव, उप निरीक्षक आभास मिंज, प्रधान आरक्षक सुमन टोप्पो, रविन्द्र एक्का, विजय खूंटे तथा आरक्षक महेश्वर यादव, प्रवीण खलखो एवं बलबीर भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जशपुर पुलिस के अनुसार, जल्दी पैसा कमाने की कथित लालसा और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के चलते आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।























































