
माननीय विशेष न्यायधीष पॉक्सो एक्ट मंदसौर (Honorable Special Judge POCSO Act Mandsaur) द्वारा आरोपी पवन पिता मांगीलाल भाटी उम्र 30 वर्ष निवासी संजय कालोनी राजगढ जिला धार को नाबालिग के साथ बलात्कार (rape) करने का दोषी पाते हुए 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 4 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया।
मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2021 पीडिता के भाई ने रिपोर्ट (report) लेख कराई कि पीडिता के स्कूल जाने किंतु नही पंहुचने पर दोस्तों और रिश्तेदार में आसपास तलाश करने पर नही मिलने पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना शहर कोतवाली (thana shahar kotvali) में गुमशुदगी दर्ज करवाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध लेखबद्ध की गई थी।अपहृता की तलाश करते आरोपी पवन पिता मांगीलाल भाटी उम्र 30 वर्ष निवासी संजय कालोनी राजगढ जिला धार के कब्जे से बरामद किया गया।
आरोपी पवन को दोषसिद्ध किया –
पीडिता से पूछताछ करते उसके द्वारा बताया गया कि पवन भाटी द्वारा उसे अपने साथ बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पवन को दोषसिद्ध किया। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।