ज्ञानवापी – श्रृंगार गौरी : हिंदू पक्ष के हक में फैसला, कुमार विश्वास और बीजेपी नेताओं ने कहीं यह बात
वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है. कोर्ट ने इस केस के सुनवाई के लायक बताया है. फैसला वाराणसी जिला अदालत के जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सुनाया है.
अदालत का फैसला आने के बाद ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरु हो गईं.
आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया,’कंकर-कंकर मेरा शंकर, मैं लहर-लहर अविनाशी हूं, मैं काशी हूं-मैं काशी हूं-मैं काशी हूं.
वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,’ज्ञानवापी मामले में मुकदमे की सुनवाई के संबंध में वाराणसी कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं. यह हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है.
भाजपा नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया,’ बम-बम बोल रहा है काशी. बाबा सबका भला करें. हर हर महादेव. वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान भाजपा के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा फैसले के बाद ट्वीट किया,’शिव ही सत्य है.
बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है.
वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई गई थी. सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था. सर्वे में काले पत्थर वाली आकृति दिखी थी. हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये शिवलिंग है. सर्वे टीम के सामने वजूखाने से पानी निकालकर रिकॉर्डिंग की गई तब गोलाकार आकृति का खुलासा हुआ था. मुस्लिम पक्ष ने इस आकृति को फव्वारा बताया था.