नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर, भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपराध कायमी पश्चात् 05 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार….

⏺️ थाना सन्ना में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 111/2021 धारा 363, 376 भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।

मामला जशपुर जिला अंतर्गत थाना संदना का है जहां
दिनांक 24.12.2021 को थाना सन्ना क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति ने थाना सन्ना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 17 वर्षीय नाबालिग बालिका छात्रावास में रहकर कक्षा 12 वीं में पढ़ाई करती है। प्रार्थी की नाबालिग लड़की बालिका छात्रावास से दिनांक 21.12.2021 को अपने घर के लिये निकली थी, जो घर में नहीं पहुंची। प्रार्थी के मोबाईल में दिनांक 24.12.2021 को संजीत विष्वकर्मा फोन कर बताया कि आपकी पुत्री मेरे पास है, मत ढूंढना कहकर फोन काट दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी संजीत विष्वकर्मा के विरूद्ध धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल की सहायता से पता-तलाष की जा रही थी, आरोपी द्वारा प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर अंबिकापुर ले जाने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना सन्ना से निरीक्षक भरतलाल साहू हमराह स्टॉफ के ग्राम चंपा के पास घेराबंदी कर पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में थाना लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत् कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि संजीत विष्वकर्मा द्वारा उसे बहला-फुसलाकर भगाकर अपने पास रखकर दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी संजीत विष्वकर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम डुमरकोना थाना सन्ना के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 25.12.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना, अपहृता को बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी निरीक्षक भरतलाल साहू, आर. 235 बूटा सिंह, आर. 208 प्रदीप पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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