फैसला:गांजा तस्कर को चार साल की सजा

एनडीपीएस एक्ट मामलों के लिए बनी विशेष अदालत ने बुधवार को गांजा तस्कर को चार साल की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा में पिहरीद का नवधा चंद्रा (33) बाइक से गांजा लेने ओडिशा गया था।

31 अगस्त 2019 को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सरिया पुलिस की टीम ने कंचनपुर भुलमुड़ा तिराहा के पास नाकेबंदी की थी। सुबह लगभग 9.54 बजे नवधा बाइक के बाद 10 पैकेट गांजे से भरी बोरी को बाइक के पीछे बांधे ओडिशा की ओर से आता मिला। उसे रोकर पुलिस ने जांच की और 10 किलो गांजा बरामद किया।

पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर पिहरीद जा रहा था। पुलिस ने नवधा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर जेल भेजा था।

विशेष न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए नवधा को गांजा तस्करी के आरोपों का दोषी पाया और चार साल की सजा दी। उल्लेखनीय है कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया, बरमकेला और सारंगढ़ के रास्ते ओडिशा से प्रदेश और दूसरे राज्यों तक गांजा की तस्करी होती है।

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