
⏺️आरोपी बीरेंद्र विश्वकर्मा के विरूद्ध धारा 323, 506, 458, 354, 366, 511 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध,
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➡️ मामला जशपुर जिला अंतर्गत थाना तपकारा का है जहां थाना तपकरा क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीरेंद्र विश्वकर्मा से इसका परिचय कुछ समय पूर्व मजदूरी करने के दौरान हुआ था, दोनों के मध्य मोबाइल से बातचीत होता था, बीरेंद्र विश्वकर्मा ने शादीशुदा होने की बात प्रार्थिया से छिपाई थी, प्रार्थिया को इस बात का पता चलने पर वह उससे बात करना बंद कर दी थी। दिनांक 01.06.2023 के प्रातः 10 बजे बीरेंद्र विश्वकर्मा ने प्रार्थिया को फोन कर उसे बताया कि वह उसके घर आ रहा है, साथ ही कहा कि “तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं”, तब प्रार्थिया उसे बोली कि तुम शादीशुदा हो मेरा पीछा छोड़ दो। दिनांक 02.06.2023 की रात्रि में लगभग 09 बजे बीरेंद्र विश्वकर्मा शराब के नशे में चूर होकर इसके घर आया, तो प्रार्थिया वहां से भाग गई। बीरेंद्र विश्वकर्मा ने प्रार्थिया के माता-पिता से उनकी पुत्री के बारे में पूछा, नहीं बताने पर वह उनके साथ डंडा से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया, एवं वहां से भाग गया।
➡️दिनांक 03.06.2023 के प्रातः 5:00 बजे पुनः बीरेंद्र विश्वकर्मा ने प्रार्थिया के घर आकर प्रार्थिया के साथ अमर्यादित व्यवहार कर छेड़छाड़ कर अपने साथ ले जा रहा था, प्रार्थिया किसी तरह वहां से भाग गई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर दबिश देकर प्रकरण के आरोपी बीरेंद्र विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा को जप्त किया गया। आरोपी *बीरेंद्र विश्वकर्मा उम्र 35 साल निवासी सिमड़ा* के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 04.06.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
➡️प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक के.पी. सिंह, म.प्र.आर. 356 प्रेमिका कुजूर, आर. 583 शिवशंकर राम, आर. 639 दीपक बंजारे इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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