4 साल पुराना भाषण, 2 साल की सजा… आखिर ऐसा क्या था मामला जिससे राहुल की चली गई सदस्यता….

नई दिल्ली 24 मार्च 2023 केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है. दरअसल मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया है. कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. राहुल को मानहानि केस में IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है. हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी.

राहुल गांधी के 2019 में कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस बयान के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया था. चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का दावा ठोका था.

जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं.

राहुल गांधी ने यह दिया था बयान

राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसके बाद बीजेपी विधायक ने मानहानि का केस करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? उनके इस बयान से हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची. पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे. वे दिसंबर में सूरत से दोबारा विधायक चुने गए हैं.

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