यात्री बसों की जांच में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन: 42 संचालकों पर कार्रवाई, वसूला गया 55 हजार 700 रुपये जुर्माना
रायगढ़, 16 सितंबर 2026। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा जिले में संचालित यात्री बसों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अधिकारियों द्वारा बसों के वैध दस्तावेजों, परमिट की शर्तों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, और नियमों की अनदेखी मिलने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है।
इन कमियों पर की गई कार्रवाई
जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार, विशेष जांच अभियान के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं की बारीकी से जांच की जा रही है:
- बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों का बैठना।
- गाड़ी में किराया सूची की अनिवार्य उपलब्धता।
- सुरक्षा के लिहाज से अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) की मौजूदगी।
- चालक और परिचालक के वैध लाइसेंस का सत्यापन।
- परमिट की शर्तों का पालन और बस की छत पर अवैध रूप से माल परिवहन के मामले।
अब तक कुल 42 बस संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 55 हजार 700 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) वसूला गया है। इनमें यात्रियों से अधिक किराया वसूलना, किराया सूची न रखना, अग्निशामक यंत्र न होना, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करना और कंडक्टर-ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कमियां शामिल हैं।
परिवहन विभाग की चेतावनी और आगे की कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी बस संचालक यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े तमाम प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें और वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहनों का संचालन सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग का यह निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।












