राजस्व मंत्री को शिकायत के बाद पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सारंगढ़-बिलाईगढ़। ग्राम झुमका में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को दिए गए आवेदन और कलेक्टर कार्यालय में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने पटवारी बद्रीप्रसाद साहू को निलंबित कर दिया है।

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जारी आदेश के अनुसार, पटवारी बद्रीप्रसाद साहू, हल्का पटवारी क्रमांक 04 एवं 08 (तत्कालीन हल्का क्रमांक 09) को अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला

कार्रवाई से पहले पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। कलेक्टर ने प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बिलाईगढ़ निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

यह रही अनियमितता

आदेश के अनुसार, ग्राम झुमका स्थित खसरा नंबर 246 का मूल चालू नक्शे और ऑनलाइन भू-नक्शे में बंटांकन दर्ज नहीं था। आरोप है कि मौके का निरीक्षण और नाप-जोख किए बिना ही भू-नक्शा पोर्टल पर खसरा नंबर 246 का तीन भागों—246/1, 246/2 और 246/3—में बंटांकन कर दिया गया।

साथ ही, 246/1 की विक्रय प्रक्रिया के लिए चतुर्सीमा भी जारी कर दी गई। इससे संबंधित काश्तकारों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।

कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही और शासकीय आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए पटवारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है।

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