
रानी चौहान के खिलाफ आरोप निकले बेबुनियाद
एट्रोसिटी एक्ट के तहत गीता नायक की अग्रिम जमानत खारिज
रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष रानी चौहान पर गीता नायक आत्मज कमल नायक ने देह ब्यापार का आरोप लगाया था जिसे निराधार कहते हुए रानी चौहान ने भी एस पी को लिखित शिकायत दर्ज की जिसमे जातिगत गाली गलौज की बात भी दर्ज थी जिस पर पुलिस ने शिकायतकर्ता गीता के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के साथ अपराध दर्ज किया वही गीता ने अग्रिम जमानत हेतु आवेदन लगाया जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
ज्ञात हो कि 6 फरवरी को महिला कांग्रेस अध्यक्ष रानी चौहान के खिलाफ शिकायतकर्ता गीता नायक के द्वारा संगीन आरोप लगाया गया की रानी चौहान द्वारा जबरदस्ती देह व्यापार कराने दबाव बनाया गया वही रानी चौहान ने भी आरोप को निराधार बताते हुए एसपी से लिखित में मामले की जांच की आवेदन लगाई एसपी श्री सदानंद द्वारा दोनों के शिकायत पर मामले की बारीकी से जांच करने टीम बनाई गई जिस पर रानी के ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद निकले वही गीता नायक के द्वारा रानी चौहान को जातिगत गाली गलौज दिए जाने के आधार पर विभिन्न धाराओं के साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया जिस पर गीता नायक द्वारा उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी को भापते हुए अग्रिम जमानत हेतु आवेदन लगाया गया जिसे एट्रोसिटी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। रानी चौहान की तरफ से अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने अग्रिम जमानत के लिये लिखित आपत्ति फेहरिस्त सूची अनुसार उपस्थिति ज्ञापन प्रस्तुत किया ।