रायगढ़ में NR ब्रांड की हल्दी पाउडर पर प्रतिबंध, जांच में मिला साल्मोनेला जीवाणु; बाजार से वापस मंगाने के निर्देश

रायगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिले में ‘NR’ ब्रांड की हल्दी पाउडर के एक विशेष बैच की बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जांच में इस उत्पाद में साल्मोनेला जीवाणु की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। विभाग ने संबंधित कारोबारियों को बाजार में उपलब्ध उत्पाद वापस मंगाने और बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल की प्रयोगशाला में हुई जांच

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अभिहित अधिकारी सुधा चौधरी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेमेतरा जिले के गिधवा रोड, गोठान चौक स्थित नवीन ट्रेडर्स से ‘NR’ ब्रांड की हल्दी पाउडर का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए भोपाल स्थित अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया।

जांच रिपोर्ट में हल्दी पाउडर में साल्मोनेला जीवाणु पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार इस जीवाणु की मौजूदगी स्वीकार्य नहीं है। इसके आधार पर संबंधित उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है।

छपोरा गांव में हुआ है निर्माण

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, संबंधित हल्दी पाउडर का निर्माण रायपुर जिले के धरसींवा विकासखंड के छपोरा गांव स्थित नागराज जैन मसाला उद्योग में किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए रायगढ़ जिले में संबंधित उत्पाद के बैच नंबर NR/6A की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख जरूर देखें

विभाग के अनुसार, प्रतिबंधित हल्दी पाउडर के पैकेट पर निम्न विवरण दर्ज हैं:

  • ब्रांड: NR
  • बैच नंबर: NR/6A
  • पैकिंग का वजन: 500 ग्राम
  • पैकिंग तिथि: 19 जून 2026
  • उपयोग की अंतिम तिथि: 18 फरवरी 2027

उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे अपने पास रखे इस बैच के पैकेट की जानकारी जांच लें और प्रतिबंधित उत्पाद का उपयोग न करें।

दुकानों से स्टॉक वापस लेने के निर्देश

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित कारोबारियों को प्रभावित बैच की बिक्री तत्काल रोकने और बाजार में वितरित पैकेट वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई की निगरानी करने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। विभाग ने संबंधित उत्पाद के अन्य बैचों के भी नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश

विभाग ने संबंधित कारोबारकर्ता से वापस मंगाए गए उत्पाद की मात्रा और की गई कार्रवाई का विवरण जिला कार्यालय तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक को उपलब्ध कराने को कहा है।

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