
रायपुर में गांजा तस्कर रवि साहू की 7.66 करोड़ की संपत्ति सीज, NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई
रायपुर, 22 मई 2026। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर और हिस्ट्रीशीटर रवि साहू की करीब 7 करोड़ 66 लाख रुपए की चल-अचल संपत्तियां सीज कर दी हैं। यह कार्रवाई SAFEMA और NDPS एक्ट के तहत की गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में NDPS एक्ट के तहत यह पहली बड़ी वित्तीय कार्रवाई मानी जा रही है।
पत्नी, मां और बेटे के नाम खरीदी थी संपत्तियां
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रवि साहू ने अवैध कमाई से अपनी पत्नी शशि साहू, मां और बेटे के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी थीं। इनमें रायपुर और अभनपुर क्षेत्र की कृषि भूमि, मकान, प्लॉट, भवन और कमर्शियल वाहन शामिल हैं। कुल 16 संपत्तियों को चिन्हित कर सीज किया गया है।
मुंबई SAFEMA प्राधिकरण ने दी मंजूरी
वित्तीय जांच में इन संपत्तियों का मूल्य आरोपी की वैध आय से कहीं अधिक पाया गया। इसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव SAFEMA कोर्ट मुंबई भेजा था। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष संपत्तियों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी।
17 किलो गांजा तस्करी मामले में हो चुकी है सजा
पुलिस के मुताबिक रवि साहू गांधीनगर कालीबाड़ी इलाके का रहने वाला है। 17 किलो 882 ग्राम गांजा तस्करी मामले में विशेष NDPS कोर्ट उसे पहले ही 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग थानों में कुल 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
अब संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर रोक
पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। डीसीपी सेंट्रल उमेश गुप्ता ने कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर लगातार शिकंजा कसा जाएगा।


