
श्रीराम मंदिर ट्रस्ट का अवैध नामांतरण निरस्त
* श्रीराम मंदिर ट्रस्ट का अवैध नामांतरण निरस्त*
**आप की आवाज **
बेमेतरा =सनातन हिन्दू धर्म समाज बेमेतरा के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि 9 माह पूर्व समिति के सदस्यों को जानकारी हुई थी कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच महामारी में विश्व कोरोना से जूझ रहा था उस बीच विधर्मी,व्यापारी,नेता एवं अधिकारी प्रभु श्रीरामचन्द्र ट्रस्ट की भूमि खसरा नंबर 508 रकबा 1.77 हेक्टयर भूमि को विधिवत दर्शाते हुये अवैध क्षेत्राधिकार विहीन एवं अधिकारिता रहित आदेश पारित करते हुये अदला बदली के पंजीयन के लिये अनुमति प्रदान कर अवैध रुप से नामांतरण करा दिया गया था।जिसमें तहसीलदार ने रामचन्द्र ट्रस्ट की भूमि का नामांतरण अवैध तरीके से होने के कारण नामांतरण को निरस्त कर दिया गया।
*इनकी रही अहम भूमिका*
परस वैष्णव,महेश राजपूत,विजय सुखवानी,आदित्य सिंह राजपूत,सुश्री नीतू कोठारी,रोशन दत्ता,शेखर राजपूत,नीलू राजपूत,दीपक दुबे,राजीव लोचन श्रीवास्तव,योगेश राजपूत,मैंडी धीवर,ममता ग्यालवंशी,विजय सिन्हा,हर्षवर्धन तिवारी,राकेश मोहन शर्मा,लाला(प्रवीण ठाकुर),विजय ठाकुर,दुल्लिचंद मुंदड़ा,सुरेश पटेल,अधम साहू,विकास तम्बोली
*क्या है पूरा मामला*
दिनांक 26-09-2023 को सनातन हिन्दू समाज ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर बताया कि श्रीरामचन्द्र मंदिर ट्रस्ट की भूमि की अदला- बदली तत्कालीन क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक ने अपने रिश्तेदार के नाम कराई।
*एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव*
दिनांक 29-09-2023 को सनातन हिन्दू समाज द्वारा मंदिर परिसर में धरना देने के पश्चात रैली प्रदर्शन के रुप में कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा।
*आंदोलन उग्र होकर बना जन आंदोलन*
सत्ता सरकार व कांग्रेस के क्षेत्रिय विधायक के दबाव में प्रशासन मौन रहकर दबावपूर्वक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप आंदोलन उग्र होकर जनआंदोलन में बदल गया।
*गांधी जयंती के दिन आमरण अनशन*
आंदोलन को गति देने 02-10-2023 को प्रशासन को सूचना देकर दिनांक 03-10-2023 को मंदिर परिसर में सुश्री नीतू कोठारी ने जल के सहारे आमरण अनशन प्रारंभ किया। जिससे तीव्र गति से बेमेतरा शहर व ग्रामीण कस्बा सुविधानुसार एक दिवसीय कारोबार बंद रखकर आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशन को समर्थन देने लगे।
*कुंभकारी प्रशासन की सजगता*
आमरण अनशन में बैठी नीतू कोठारी का स्वास्थ्य 9 वे दिन बिगड़ा तब आमरण अनशन स्थल पर आकर कलेक्टर महोदय के संदेशवाहक अनुविभागीय अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट 15 दिवस में सौंपी जाएगी।
*कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध जाकर की रजिस्ट्री*
दिनांक 04 नवंबर 2020 को कलेक्टर ने लिखित आदेश में कहा कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट समिति की भूमि लोक न्यास की भूमि है ,लोक न्यास अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार न्यास भूमि का अंतरण संभव नही है। CG LRC में अदला बदली का कोई प्रावधान नही है।कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध जाकर तत्कालीन एसडीएम दुर्गेश वर्मा ने भूमि अंतरण करने का आदेश 03 सितंबर 2021को आवेदिका श्रीमति सुमित कौर पति बलमीत सलूजा को कूट रचना करके पंजीयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी दुर्गेश वर्मा ने अनुमति दी थी ।
