सत्रहलाख की ठगी,चिटफंड के छ: संचालकों के खिलाफ जुर्म दर्ज

जशपुरनगर। चिटफंड कंपनी के जाल में फंस कर सेवानिवृत्त पिता की पूरी जमापूंजी गंवाने वाली पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के संचालकों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध कायम कर लिया है। पड़ोसी राज्य झारखंड के सिमडेगा जिले की सांसेवाई गांव की निवासी पीड़िता अरूणा प्रभा लकड़ा ने बताया है कि वर्ष 2014 में चिटफंड कंपनी में काम करती थी। इसी दौरान इस कंपनी के संचालक व निदेशकों ने 6 साल में रकम दो गुना करने का लालच दिया। उनके झांसे में आ कर उसने सीसीएल से सेवानिवृत्त हुए अपने पिता मतियस के खाते से 17 लाख रूपए निकाल कर कंपनी के खाते में जमा करा दिया। पीड़िता का आरोप कि इस जमा रकम के एवज में कंपनी ने उन्हें कुछ प्रिंटेड चेक थमा कर,चेक को हर माह जमा करने पर 12 सौ रूपए ब्याज के रूप में मिलने का वायदा किया था। पीड़िता के मुताबिक दो महिने तक तो उसे रकम मिली लेकिन तीसरे माह से चेक बाउंस होना शुरू हो गया। इस बीच कंपनी कुनकुरी में संचालित शाखा को बंद करके फरार हो गई। पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच कर कुनकुरी पुलिस ने नरेन्द्र लोधी,दिनेश सैनी,सुनिल कुमार,विनय चौधरी,संतोष विसवाल,बाबूलाल खांडे के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।पीड़िता का आरोप है कि इस कंपनी ने उसकी तरह कई लोगों से ठगी कर चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में निवेशकों के खिलाफ प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। संचालकों की गिरफ्तारी के साथ कंपनी व संचालकों की चल अचल संपत्ति की नीलामी कर,निवेश रकम को लौटाने की प्रक्रिया जारी है।

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