छत्तीसगढ़न्यूज़

होटल रेस्टोरेंट में आज मांस मटन एवं दारू बेचने पर होगी बड़ी कार्यवाही

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कार्यालय प्रतिनिधि
*कृष्ण जन्माष्टमी पर 7 सितंबर को शुष्क दिवस घोषित*
*आज नही बिकेगी देशी अंग्रेजी शराब*
*होटल रेस्टोरेंट में मांस मटन दारू बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई*
बेमेतरा 7 सितंबर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने आज एक पत्र जारी कर 7 सितंबर दिन गुरूवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी को शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किए हैं  इस अवसर पर जिले में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा मद्य भण्डारण भाण्डागार बंद रहेगा। इस दौरान जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट बार, भांग एवं भांगगोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखा जाएगा। मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाये। गैर मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंटों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाये जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित शुष्क दिवस में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगायी जाये और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावें एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किए जाने के निर्देश दिए है।
समा.क्र.28

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