♦️ *आरोपी राजेश धीवर उर्फ बंधू को गिरफ्तार कर धारा 354 भादवि, धारा 10 पाक्सो एक्ट और अनुसुचित जाति/जनजाति अधि. 1989 की धारा 3 (1)11 के तहत न्यायिक रिमांड पर किया गया पेश*
नाम आरोपीः-
*राजेश धीवर उर्फ बंधु पिता धनीराम धीवर, उम्र 22 वर्ष, सा. ग्राम बिरकोना थाना कोनी जिला बिलासपुर*
*विवरण* – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना उपस्थित आकर लिखीत शिकायत पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी नाबालिक लड़की उम्र 06 वर्ष जो दिनांक 20/05/2024 को दोपहर करीब 12.00 बजे घर से मोहल्ले के किराना दूकान फ्रूटी लेने गई थी। जो रोते हुए घर आकर अपनी मां को बताई कि राजेश धीवर नामक लड़के ने उसे बूरी नियत से छेड़छाड़ करने के नियत से पकड़कर मुंह में चुम्मा लिया है। घटना गंभीर प्रकृति की होने से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री उमेश कश्यप द्वारा उचित मार्गदर्शन लिया गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोनी में धारा-354 भादवि 10 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। पृथक से एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(11) जोड़ी गई है।आरोपी राजेश धीवर को ग्राम बिरकोना से ही तत्काल हिरासत में लेकर दिनांक 21/05/2024 को विधिवत गिरपतार कर ज्यूडीसियल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बघेल थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा, सउनि सुरेंद्र तिवारी, सउनि भरत राठौर, आर. विजेंद्र सिंह, राकेश साहू, संजय गोश्वामी, महिला आर. उत्तरी भारती का विशेष योगदान रहा।
