कलेक्टर ने जिले में स्कील ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाईबे्ररी केे संचालन हेतु दी सशर्त अनुमति,  संस्थान के संचालन में कोविड-19 के निर्देशों को कराना होगा पूर्णता पालन

जशपुरनगर 10 फरवरी 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने वर्तमान में जशपुर जिले में कोविड-19 से पाॅजिटिव मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में जिला अन्तर्गत स्थित स्कील ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाईबे्ररी को संचालित करने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की है। जिसके अनुसार सभी आॅनलाईन क्लास में यथासंभव डिस्टेंस लर्निग को प्राथमिकता दिया जावेएगा, संस्थान में बैठक क्षमता एक समय में केवल 50 प्रतिशत व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। संस्थान में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार की पृथक-पृथक व्यवस्था होगा एवं प्रवेश-निकासी द्वार टच फ्री मोड में होगा।
संस्थानों में श्वसन श्ष्टिाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाने के निर्देश दिये गये हैं संस्थान में उपस्थित व्यक्ति द्वारा खांसते, छींकते समय टिशु पेपर या मुह को ढककर  रूमाल का अनिवार्यतः उपयोग कराना होगा। संस्थान में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वाॅशरूम, कुर्सी, टेबल, बेंच, कम्प्यूटर, लैपटाॅप, प्रिटर, पाठ्य सामग्री, लाॅकर, क्लास रूम एवं ऐसी सतह, जो टच फ्री मोड में न हो को समय-समय पर 0 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर से साफ करना होगा। लैपटाॅप, नोटबुक, पाठ्य सामग्रियों का आदान-प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में संचालित कैंटीन यथासंभव बंद रखा जावे। संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाया जावे ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंगकिया जा सके। संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगान एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जावे। संस्थान में बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी के मध्य कम से कम 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। संस्थान में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। संस्थान में सेनेटाईजर थर्मल स्क्रिीनिंग, आॅक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर संस्थान में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संस्थान के संचालक, प्राचार्य की होगी। संस्थान की बैठक क्षमता, यदि कम हो तो विद्यार्थियों, प्रशिक्षर्णीयों को अलग-अलग समय में बुलाया जावे। संस्थान में यदि एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेंज 24 डिग्री सेेल्सियस से 30 डिग्री रखना होगा। उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग न करते हुए कांटेक्ट लेस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
संस्थान में उपस्थिति किसी विद्यार्थी को यदि किसी प्रकार का कोरोना से संभावित लक्षण लगता है तो उसके तत्काल अन्य व्यक्तियों से अलग (आइसोलेटेड) करना होगा एवं इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। संस्थान में कोविड-19 से बचाव हेतु उपाय के लिए बैनर, पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। संस्थान में पान,गुटखा,तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। संस्थान में एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नबंर दर्ज किया जायेगा जिससे उनमें से कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट टेªसिंग किया जा सके। कंटेनमेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल संस्थान बंद करना होगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इन सभी शर्तो के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उपरोक्त दिये गये किसी शर्तो का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान के संचालक, प्राचार्य की होगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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