5 लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़, 22 मार्च2021/ अनुविभाग लैलूंगा एवं रायगढ़ अंतर्गत 5 लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील लैलूंगा अंतर्गत ग्राम-सारसमाल निवासी-अमित कुमार की 18 जून 2020 को दीवाल गिरने से मृत्यु होने पर उनके पिता-सन्यासी प्रधान को 4 लाख रुपये, ग्राम-लारीपानी की साधन बाई की 15 जुलाई 2020 को दीवाल गिरने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र बलिराम को 4 लाख रुपये, ग्राम-हीरापुर की चंद्रमोती की 20 सितम्बर 2020 को मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र सुखसाय व पुत्री समारी को 4 लाख रुपये, ग्राम-तारागढ़ के रिषभ टोप्पो की 9 मार्च 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता-दीपक टोप्पो को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही तहसील पुसौर अंतर्गत ग्राम-सारसमाल की उपासीन चौहान की 19 अगस्त 2020 को आकाशीय गाज से मृत्यु होने पर उनके पति-पिताम्बर चौहान को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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