
6 साल की बच्ची से दुष्कर्म,कोर्ट ने कहा फांसी की जगह मरते दम तक जेल
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एडमिन डेस्क
6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा-फांसी की जगह मरते दम तक जेल में रहना होगा
भिलाई ==न्यायधीश अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के दुष्कर्म के मामले में विशेष टिप्पणी की है। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि अगर आरोपी को मृत्युदंड दिया जाता है तो वह अपने कुकर्मों का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। वह अपने मानव जीवन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आरोपी को आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है तो वह अपने कुकमों का जीवनकाल तक सोच- सोचकर घुटते रहेगा।
“यदि आरोपी को मृत्युदण्ड दिया जाता है तो वह अपने कुकर्मों का प्रायश्चित नहीं कर पायेगा एवं अपने मानव जीवन से मुक्ति पा जायेगा तथा वह इस मानव योनी से मुक्त भी हो जायेगा। इसके विपरीत यदि आरोपी को शेष प्राकृतकाल के लिए आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता है तो वह अपने कुकर्मों का जीवनकाल तक सोच-सोच के घुटन में मानसिक रूप से मृत्यु को प्राप्त करता रहेगा तथा उसी प्रायश्चित में घुटता रहेगा। चूंकि मृत्युदण्ड आरोपी की पश्चात्ताप की अवधारणा को समाप्त कर देता है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। वे जीवनभर पश्चाताप के पात्र है।
इस प्रकरण में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और वे समाज में दुबारा शामिल होने के लायक नहीं है । इस प्रकार प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उभयपक्षों के तर्कों का गहराई से मनन करने के उपरान्त आरोपी को मृत्युदण्ड न दिया जाकर शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास से एवं अर्थदण्ड से नीचे दी गई कंडिका -47 के अनुसार दंडित किया जाता है।
*अमरूद खिलाने के नाम पर किया था दुष्कर्म
लोक अभियोजक के मुताबिक घटना जामुल थाना क्षेत्र में 25 जुलाई 2020 को शाम करीब 5 बजे की है। पीड़िता स्कूल से लौटने के बाद अपने सहेलियों के साथ घर के पास खेल रही थी। आरोपी गोकुल पटेल उर्फ बिल्ला डान 35 निवासी लवकुश नगर जामुल जिला दुर्ग बच्ची के पास पहुंचा। वह पीड़िता को मंदिर के पास अमरूद खिलाने के बहाने ले गया और दुष्कर्म किया।।
साढ़े 6 लाख का प्रतिकर राशि एवम 50 हजार रुपए नगद देने का आदेश किया गया ।

