
अब दूसरे जिलों के युवा भी कोरबा, सरगुजा और बस्तर में बन सकेंगे शिक्षक : हाईकोर्ट ने 2,700 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाई
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 2,700 सहायक शिक्षकों की भर्ती से रोक हट दी गई है। अब प्रदेशभर के उम्मीदवार कोरबा, सरगुजा और बस्तर में शिक्षक बन सकेंगे। इस संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल मूलभूत अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। संविधान ने सभी नागरिकों को समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इस अधिकार को अनुसूची पांच के तहत कम नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच ने स्थानीय को ही अवसर देने की अधिसूचना को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश भर के युवक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि सुशांत शेखर धराई एवं उमेश श्रीवास ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य शासन की ओर से जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी।