
अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल
दिनेश दुबे 9425523689
आप की आवाज
* अवैध गतिविधियों के विरूद्ध जिला पुलिस मुंगेली द्वारा की गई कार्यवाही।*
* 14.6 लीटर अवैध शराब की गई जप्त।*
* अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल।*
*थाना पथरिया, सरगांव, मुंगेली एवं चिल्फी द्वारा की गई कार्यवाही।*
* सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 03 व्यक्तियों के विरुद्ध भी की गई वैधानिक कार्यवाही।*
*जुआ खेल रहे है 04 आरोपियों के विरूद्ध थाना चिल्फी द्वारा की गई छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही।*
मुगेली= जिले में अवैध गतिविधियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 04 आरोपियों के विरूध्द आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है, जिसमें थाना पथरिया द्वारा साप्ताहिक बाजार पथरिया में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी टीमराम साहू के कब्जे से 3.9 लीटर अवैध देशी शराब, थाना सरगांव द्वारा ग्राम मौहारपारा में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करते आरोपी शिवचरण वर्मा के कब्जे से 3.2 लीटर अवैध देशी शराब, थाना मुंगेली द्वारा बड़ा बाजार में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करते आरोपी राजेन्द्र यादव के कब्जे से 4.5 लीटर अवैध देशी शराब एवं थाना चिल्फी द्वारा ग्राम कंसरी में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी अमरिका प्रसाद जायसवाल के कब्जे से 03 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 03 व्यक्तियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है, जिसमें थाना चिल्फी द्वारा 01 आरोपी, थाना लोरमी द्वारा 01 आरोपी एवं थाना लालपुर द्वारा 01 आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार थाना चिल्फी द्वारा मुखबिरों की सूचना ग्राम गोल्हापारा तालाब के पास दबिश देकर जुआ खेल रहे आरोपी दिनेश साहू एवं 03 अन्य के कब्जे से 1150/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है।

