भाजपा नेता भरत सिंह हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त, प्रभावित क्षेत्र में धारा 163 लागू
कटगोड़ी और आसपास के इलाकों में जुलूस, धरना-प्रदर्शन व हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध
कोरिया। सोनहत तहसील अंतर्गत ग्राम कटगोड़ी में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की हत्या के बाद क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बैकुंठपुर के महलपारा, नौगई तथा कटगोड़ी स्थित संबंधित क्षेत्र और क्रेशर प्लांट के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है।
कलेक्टर रोक्तिमा यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार चिन्हित क्षेत्रों तथा क्रेशर प्लांट से 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, आमसभा और घातक हथियारों या विस्फोटक सामग्री के साथ आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा आपत्तिजनक नारेबाजी, पोस्टर वितरण तथा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को हुए विवाद के बाद रात करीब 10:30 बजे भरत सिंह गहरवार अपने कुछ साथियों के साथ ग्राम कटगोड़ी पहुंचे थे। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते वहां विवाद बढ़ गया और उनकी फॉर्च्यूनर वाहन में आग लगा दी गई।
घटना में भरत सिंह गहरवार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनके साथ मौजूद दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उपचार के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी।
पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर
घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है तथा आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।



