शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, दूसरी शादी के बाद भी करता रहा शोषण; आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़। धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में शादी का झूठा झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने और वर्षों तक उसका यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर दूसरी शादी करने के बाद भी पीड़िता को धमकाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई को थाना गांधीनगर (जिला सरगुजा) से जांच डायरी धरमजयगढ़ थाना को प्राप्त हुई। पीड़िता (22 वर्ष) ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में उसकी पहचान धरमजयगढ़ में किराए के मकान के पास रहने वाले पंकज गुप्ता (30 वर्ष), निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर से हुई थी।
पीड़िता के मुताबिक, जब वह नाबालिग थी, तब आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर 20 जून 2018 को उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने किसी को जानकारी नहीं देने के लिए शादी का भरोसा दिया और इसके बाद लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
दूसरी शादी के बाद भी करता रहा शोषण
पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में पंकज गुप्ता ने दूसरी युवती से शादी कर ली। इसके बावजूद वह उसे धमकी और दबाव में रखकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर आरोपी आत्महत्या करने, खुद को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उसे डराता था।
आगे की पढ़ाई के लिए पीड़िता रायगढ़ और बाद में अंबिकापुर चली गई, लेकिन आरोपी वहां भी उसका पीछा करता रहा। इस दौरान उसने कई बार पत्नी के छोड़कर चले जाने की बात कहकर शादी का भरोसा दिया, लेकिन बाद में विवाह करने से साफ इंकार कर दिया।
मामला दर्ज, आरोपी जेल भेजा गया
पीड़िता की शिकायत पर धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में रायगढ़ पुलिस संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है तथा दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


