टीचर पर FIR दर्ज कक्षा में एक मिनट देर से पहुंचा 7वीं का छात्र सिर पकड़कर दीवार से टकराने का आरोप

बालोद में टीचर पर FIR दर्ज, कक्षा में एक मिनट देर से पहुंचा 7वीं का छात्र, सिर पकड़कर दीवार से टकराने का आरोप, पिता बोले – कॉलर पकड़कर गालियां भी दी….
बालोद: जिले के एक स्कूल में कक्षा में एक मिनट देरी से पहुंचने पर शिक्षक द्वारा 12 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। छात्र के पिता ने शिक्षक लोकेश्वर निषाद पर गाली-गलौज करने और बच्चे के सिर को दीवार की तरफ टकराने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर डौंडीलोहारा पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) और 296 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामला डौंडीलोहारा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है। ग्राम कसही निवासी प्रमोद साहू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 12 वर्षीय बेटा स्कूल में कक्षा सातवीं में पढ़ता है। 20 जुलाई को वह सुबह करीब 10 बजे स्कूल गया था। शाम 4 बजे छुट्टी होने के बाद वह घर लौटा।

पीड़ित छात्र ने स्कूल से आने के बाद परिजनों को दी घटना की जानकारी…

एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, छात्र ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को बताया कि स्कूल में शॉर्ट रिसेस के बाद वह दोबारा कक्षा में गया था। एक पीरियड के बाद बाथरूम जाने के लिए छुट्टी हुई थी। जिसके बाद वह कक्षा में करीब एक मिनट देरी से पहुंचा। आरोप है कि देरी से आने पर शिक्षक लोकेश्वर निषाद ने उसके साथ गाली-गलौज की और हाथ से छाती पर मारते हुए सिर को दीवार की तरफ टकरा दिया।

छात्र ने परिजनों को बताया कि घटना के बाद उसके सिर में दर्द होने लगा और सूजन आ गई। रात होने के कारण परिजनों ने उसका घरेलू उपचार कराया। अगले दिन 21 जुलाई को उसे शासकीय अस्पताल डौंडीलोहारा ले जाकर इलाज कराया गया।

कक्षा में मौजूद अन्य छात्रों ने देखा मारपीट

छात्र के पिता ने पुलिस को बताया कि घटना के दौरान कक्षा में मौजूद अन्य छात्रों ने कथित घटना को देखा और सुना है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के बाद छात्र काफी डर गया है और स्कूल जाने से मना कर रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शिक्षक लोकेश्वर निषाद के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) और 296 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी…

इधर, एफआईआर दर्ज होने के बाद शिक्षक संगठनों में भी नाराजगी सामने आई है। संगठनों का कहना है कि मामले में पहले विभागीय स्तर पर जांच की जानी चाहिए थी। उनका आरोप है कि बिना जांच हुए शिक्षक के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर दी गई। शिक्षक संगठनों ने मामले को लेकर जल्द कार्ययोजना बनाकर आंदोलन की चेतावनी दी है।

पुलिस बोली- शिकायत के आधार पर दर्ज किया अपराध

डौंडीलोहारा टीआई सुनील तिर्की ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर शिक्षक के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) और 296 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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